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EPF से ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए




1. EPFO सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें: 



अपने UAN और पासवर्ड का उपयोग करके EPFO के सदस्य पोर्टल (unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर लॉग इन करें।


2. "ऑनलाइन सेवाएं" पर जाएं:
मेनू बार में "ऑनलाइन सेवाएं" टैब पर क्लिक करें।


3. "क्लेम (फॉर्म 31, 19 और 10C)" चुनें:
ड्रॉप-डाउन मेनू से "क्लेम (फॉर्म 31, 19 और 10C)" विकल्प चुनें।


4. बैंक खाता सत्यापित करें:
अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और "सत्यापित करें" पर क्लिक करें।


5. "Proceed for Online Claim" पर क्लिक करें:
अब "Proceed for Online Claim" विकल्प पर क्लिक करें।


6. फॉर्म चुनें:
यदि आप पीएफ एडवांस (Form 31) के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसे चुनें।


7. जानकारी भरें:
आवश्यक जानकारी जैसे कि निकासी का उद्देश्य, राशि और कर्मचारी का पता भरें।


8. अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करें:
अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए "Yes" पर क्लिक करें।


9. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें:
आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।


10. क्लेम सबमिट करें:
सबमिट करने से पहले सभी जानकारी को एक बार फिर से जांच लें और फिर क्लेम सबमिट करें।


11. कंपनी से स्वीकृति:
आपके नियोक्ता को आपकी विड्रॉल रिक्वेस्ट को स्वीकार करना होगा।


12. पेमेंट:
आपके EPF खाते से पैसा निकाला जाएगा और विड्रॉल फॉर्म भरने के समय जिस बैंक खाते की जानकारी आपने दर्ज की थी, उसमें जमा किया जाएगा।

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